दीपावली पर रात 8 से 10 बजे तक फोड़ सकेंगे पटाखे: केवल ग्रीन आतिशबाजी के पटाखों की बिक्री के लिए मिलेंगे लाइसेंस, 30 सितंबर तक मांगे आवेदन

ग्रीन आतिशबाजी करने व बेचने की होगी अनुमति

Sep 22, 2022 - 03:11
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दीपावली पर रात 8 से 10 बजे तक फोड़ सकेंगे पटाखे: केवल ग्रीन आतिशबाजी के पटाखों की बिक्री के लिए मिलेंगे लाइसेंस, 30 सितंबर तक मांगे आवेदन
दीपावली पर रात 8 से 10 बजे तक फोड़ सकेंगे पटाखे: केवल ग्रीन आतिशबाजी के पटाखों की बिक्री के लिए मिलेंगे लाइसेंस, 30 सितंबर तक मांगे आवेदन

नागौर (राजस्थान/ मोहम्मद शहजाद)। नागौर जिले में इस बार दीपावली पर्व के अवसर पर केवल ग्रीन आतिशबाजी ही होगी। विस्फोटक अधिनियम 1884 सपठित विस्फोटक नियम-2008 के अन्तर्गत केवल ग्रीन आतिशबाजी के पटाखों की बिक्री के लिये विस्फोटक नियम के तहत जारी किये जाने वाले 30 दिवसीय अस्थाई अनुज्ञापत्र के लिए इच्छुक व्यक्तियों से आवेदनपत्र निर्धारित प्रपत्र में 30 सितंबर, शुक्रवार तक आमंत्रित किए गए हैं। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने बताया कि आवेदन पत्र पर दो रूपये का कोर्ट फीस स्टॉम्प लगाना होगा, आवेदनपत्र के साथ 50 रूपये के नॉन- ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर शपथपत्र नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर संलग्न किया जायेगा। आवेदन पत्र (एई–5) दो प्रतियों में पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरकर प्रस्तावित व्यापार स्थल के स्पष्ट साईट प्लान ब्ल्यू प्रिन्ट नक्शा (4 प्रतियॉ में), जिसमें व्यवसाय स्थल के चारों ओर की स्थिति दर्शाई हुई हो एवं पूर्ण पता मय हस्ताक्षरशुदा एवं अग्निशमन यंत्र भरा होने की रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा। साथ ही गत वर्षों में यदि अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी किया गया हो, तो उसकी फोटो प्रतियां भी संलग्न करनी होगी। अनुज्ञापत्र की शर्तो के अलावा जन सुरक्षा की दृष्टि से विस्फोटक सामग्री या विस्फोटक पदार्थ की एक दुकान से दूसरी दुकान की दूरी कम से कम 15 मीटर की होना आवश्यक हैं। आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरकर सम्बन्धित उपखण्ड कार्यालय में (उपखण्ड क्षेत्र के लिए) एवं नागौर शहर के लिए जिला कलक्टर कार्यालय में 30 सितंबर तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने व चलाने की अनुमति
राज्य सरकार की संशोधित परामर्श दात्री के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय को ध्यान में रखते हुए एनसीआर क्षेत्र को छोड़ते हुए संपूर्ण राजस्थान में केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने व चलाने की अनुमति होगी। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने बताया कि ग्रीन आतिशबाजी को दीपावली, गुरु पर्व व अन्य त्यौहार पर रात्रि 8 से 10 बजे, छठ पर्व पर सुबह 6 से 8 बजे और क्रिसमस व न्यू ईयर पर 11:55 पीएम से 12:30 एएम पर चलाने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि ग्रीन आतिशबाजी की पहचान प्रत्येक आतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी द्वारा जारी किए गए क्यूआर कोड को स्केन करके की जा सकती है। साथ ही यदि जिले में एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर या उससे खराब रहती है तो उस दिन आतिशबाजी चलाने पर रोक रहेगी।

नियमों का उल्लघंन करने पर लगेगा जुर्माना

कलेक्टर ने बताया कि कोई भी दुकानदार ग्रीन आतिशबाजी के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का विक्रय करता है तो दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति ग्रीन आतिशबाजी के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का उपयोग करते हुए पाया जाता है या चलाने की अनुमति देता है या ग्रीन आतिशबाजी को दिवाली, गुरु पर्व एवं अन्य त्यौहार पर रात्रि 8 से 10 बजे, छठ पर्व पर प्रातः 6 से 8 क्रिसमस एवं न्यू ईयर पर 11:55 पीएम से 12:30 एएम के पूर्व एवं पश्चात उपयोग एवं चलाने पर या शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर या उसे खराब है वहां उस दिन आतिशबाजी का उपयोग एवं चलाने पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

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